जनवरी, 2010
दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले ने अब तक आम लोगों की निगाहों में खुदा के बराबर मानी जाने वाली न्यायपालिका को उन्हीं के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सूचना के अधिकार का कानून देश की सभी पब्लिक अथॉरिटीज पर लागू है और देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट भी पब्लिक अथॉरिटी है क्योंकि वो भी संविधान के तहत ही बनी है। कोर्ट ने आरटीआई कानून के बारे में कहा कि निस्संदेह ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इस फैसले ने निश्चित तौर पर न्यायपालिका का कद आम लोगों की निगाह में एकाएक बढ़ा दिया क्योंकि अगर ये फैसला विधायिका करती तो इसकी इतनी महत्ता नहीं होती, लेकिन ये फैसला खुद अपनी सर्वोच्च सत्ता के खिलाफ देश के एक हाई कोर्ट का फैसला था। इस मामले में सबसे पहले आरटीआई के तहत सुप्रीम कोर्ट से....









