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अजय शर्मा
Wednesday, February 03, 2010 at 10 : 48

हिंदी में 'दुर्व्यवहार'


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हमारी हिंदी कितनी संपन्न भाषा है। इसकी बानगी देखिए जरा। सिर्फ एक शब्द के जरिए आपको इसकी ताकत का पता चल जाएगा। दुर्व्यवहार..मीडिया ने इस शब्द की ताकत को दोबाला कर दिया है। आप पूछ सकते हैं कैसे, हम बताते हैं।

अगर आपके मुंह पर किसी ने घूंसा चलाया और आपका दांत टूट गया है तो ये दुर्व्यवहार है। किसी ने सदन में आपसे मारपीट की है तो ये दुर्व्यवहार है, सड़क पर आपकी गाड़ी रोककर कोई आपको घसीटता और मारता पीटता है, तो ये भी दुर्व्यवहार है। अगर किसी ने चलती बस में महिला से छेड़खानी की, तो ये भी दुर्व्यवहार है, यहां तक कि अगर कोई महिला से बलात्कार कर देता है तो ये भी दुर्व्यवहार ही होगा।

अगर आप कोई अखबार नहीं पढ़ते और न ही टीवी देखते हैं तो बस गूगल बाबा में जाकर ये शब्द टाइप करें- 'से दुर्व्यवहार'.. गूगल आपके सामने 1 लाख 68 हजार पन्ने खोलेगा जिनमें पहली खबर है - अनगड़ा में युवतियों से दुर्व्यवहार, शिक्षक पर छात्रा से दुर्व्यवहार का आरोप, पर्यटकों से दुर्व्यवहार, कैदियों से दुर्व्यवहार, पाक में भारतीय पत्रकारों से दुर्व्यवहार, दरभंगा में मीडियाकर्मियों से दुर्व्यवहार, महिला से दुर्व्यवहार मामले में, मेरे ख्याल में हर वह पाठक जो 18 साल से ज्यादा उम्र का है अच्छी तरह जानता है कि महिलाओं से दुर्व्यवहार में क्या किया गया, कैदियों और पर्यटकों से दुर्व्यवहार कैसे किया गया, भारतीय पत्रकारों के साथ क्या सुलूक किया गया, मीडियाकर्मियों के साथ क्या व्यवहार किया गया। (ये सारे परिणाम 2 फरवरी 2010 की रात 11.30 बजे के हैं)

मगर इन सभी दुर्व्यवहारों को मीडिया में उन अपराधों का नाम नहीं दिया गया जिन्हें हर पीड़ित ने अपनी पुलिस रिपोर्ट में जरूरी तौर पर लिखवाया था, क्यों?

इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म और दिलोदिमाग पर होने वाले तमाम हमले और आपकी इज्जत-अस्मिता से खिलवाड़ सभी हिंदी मीडिया की नजर में 'दुर्व्यवहार' की कैटेगरी में आते हैं हालांकि अभी तक मुझे आईपीसी में ऐसे 'दुर्व्यवहार' का कोई कानून नहीं मिला है, पर तलाश जारी है।

सवाल ये है कि आखिर 'दुर्व्यवहार' करने वाले हैं कौन, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की नजर में ऐसे लोग कहीं नहीं होते, जो दुर्व्यवहार करते हों क्योंकि 'दुर्व्यवहार' जैसे कम इंटेंसिटी वाले काम करने वाले कभी क्रिमिनल नहीं हो सकते (ऐसा मेरा नहीं, व्यावहारिक तौर पर भारतीय दंड कानून का मानना है) और फिर ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ कोई सबूत ही न हो, आईपीसी कोई तवज्जो नहीं देती। हां अगर आप इस 'दुर्व्यवहार' को ज्यादा तूल देंगे तो पुलिस उन लोगों के खिलाफ केस तो दर्ज कर लेगी, पर करेगी कुछ नहीं। वह अच्छी तरह जानती है कि 'दुर्व्यवहार' की शिकायत लेकर पहुंचे लोग मक्कार हैं और ये केस को कोर्ट तक ले जाने के भी इच्छुक नहीं। इसलिए ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं।

तो क्या सचमुच ऊपर बताए गए दुर्व्यवहारों में कोई 'दुर्व्यवहार' अपराध की कोटि में नहीं आता, क्या 'दुर्व्यवहार' का शिकार होने वाले इज्जतदार और डरपोक हैं, क्या 'दुर्व्यवहार' शब्द का इस्तेमाल बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें न्याय की आशाएं धूमिल नजर आती हैं क्योंकि यह अपराध को अपराध नहीं सामान्य खराब व्यवहार की कोटि में ही रखता है।

आखिर मीडिया शरीर और दिमाग पर हर हमले को 'दुर्व्यवहार' की कोटि में ही क्यों रखता है क्यों वह इन 'दुर्व्यवहारों' के नाम उजागर नहीं करता, क्या आईपीसी में भी इन्हें अपराध मानकर दर्ज किया जाता है या फिर हमारा मीडिया हिंदी से ही 'दुर्व्यवहार' करने पर आमादा है और वह संज्ञेय अपराध का नाम न लेकर उसकी ग्रेविटी खत्म कर रहा है।

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