नई दिल्ली। देश में राइट टू एजुकेशन बिल के लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने इस बिल पर अपनी मुहर लगा दी है। इस बिल के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाएगा।
प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25 फीसदी सीटें आरक्षित की जाएंगी। डोनेशन और कैपिटेशन फीस पर रोक लगेगी। सबको शिक्षा देने का खर्च राज्य और केंद्र मिलकर उठाएंगे।
यूपीए सरकार इस बिल को अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहती है। गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित करके वो ये जताना चाहती है कि ये आम आदमी की सरकार है।
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