अगरतला। दक्षिण त्रिपुरा की एक अदालत ने एक बच्चे का यौन उत्पीड़न करने के दोषी एक युवक को आठ साल के कारावास की सजा सुनाई है।
उदयपुर में फूलकुमारी गांव के निवासी भुलनदास ने साल 2006 में एक पार्क में दस वर्षीय एक बच्चे का यौन उत्पीड़न किया था। बच्चे के परिजनों की शिकायत पर भुलनदास को गिरफ्तार किया गया था।
उदयपुर के सत्र न्यायाधीश समीरन दास ने मामले की सुनवाई के बाद भुलनदास को यौन उत्पीडन का दोषी मानते हुए कल उसे यह सजा सुनाई।
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