नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को 1993 के मुंबई बमकांड मामले में बड़ी राहत मिली है। सीबीआई अब उन्हें बरी किये जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। टाडा की विशेष अदालत से उन्हें बरी किया था। सीबीआई ने टाडा कानून के तहत बरी किये गए 50 से ज्यादा आरोपियों की लिस्ट में संजय दत्त को शामिल नहीं किया है।
संजय को आर्म्स एक्ट के तहत छह साल जेल की सजा सुनाई गई है लेकिन उन्हें आतंकी साजिश में शामिल होने के आरोपों से बरी कर दिया गया था। कई साल तक जेल की सजा काटने के बाद संजय दत्त फिलहाल जमानत पर रिहा हैं।
सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते अपीलों पर सुनवाई शुरू करेगी। मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम के अदालत में न आने पर मामले की सुनवाई टाल दी।








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