नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने डिसलेक्सिया से पीड़ित एक छात्र को परीक्षा में कैलकुलेटर के इस्तेमाल की इजाजत देने से आज इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने डीएवी स्कूल चंडीगढ़ के छात्र परांजय जैन को परीक्षा में कैलकुलेटर के इस्तेमाल की इजाजत देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उसने ऐसे ही मामले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अपील पर बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा रखी है।
बम्बई उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इस रोग से पीड़ित कुछ विद्यार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी। बाद में उच्चतम न्यायालय ने सीबीएसई की अपील पर उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता ने बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले को आधार बनाते हुए तत्काल राहत की मांग की थी।








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