नई दिल्ली। देश में विमान अपहरण करने वालों को अब मौत की सजा दी जाएगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए कानून में संशोधन पर मोहर लगा दी है। एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982 में अब तक विमान अपहरण में शामिल लोगों के लिए अधिकतम उम्रकैद तक का प्रावधान था।
यूपीए के पिछले कार्यकाल में इस बाबत एक प्रस्ताव नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से आया था। इस पर विचार करने के लिए सरकार ने मंत्रियों के एक समूह गठित कर दिया। इस समूह में गृहमंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, मानव संसाधन मंत्री, कानून मंत्री आदि शामिल थे।
समूह ने थोड़े-बहुत संशोधनों के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकर कर लिया। साथ ही ये भी प्रावधान किया गया है कि यदि अपहृत विमान को आतंकी मिसाइल की तरह इस्तेमाल कर किसी महत्वपूर्ण ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हों तो उसे उड़ा दिया जाए।








कमेंट्स
1