नई दिल्ली। अगर आपके घर में एक तय समय से ज्यादा देर के लिए बिजली जाती है तो आपको इसका हर्जाना मिलेगा। बिजली वितरण कंपनी को इसका हर्जाना देना होगा।
बिजली नियामक (पावर रेगुलेटर्स) फोरम में इस पर आम राय बन गई है। राज्यों के बिजली आयोग ने फोरम में फैसला लिया है कि तय समय से ज्यादा बिजली कटौती पर ग्राहक को हर्जाना मिलेगा।
हालांकि इसके लिए हर राज्य में अलग-अलग अधिनियम (रेगुलेशन) बनाया जाना अभी बाकी है। हर्जाने की रकम हर राज्य में अलग-अलग होगी।








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