नई दिल्ली। अब रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद का फैसला अदालत में ही होगा। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को न सिर्फ फैसला टालने की अर्जी खारिज कर दी, बल्कि अर्जी दाखिल करने वाले पर जुर्माना भी ठोंक दिया। दरअसल अदालत में एक याचिका दायर करके मांग की गई थी कि इस विवाद का हल सुलह समझौते से निकाला जाए। अयोध्या मामले में अदालत का फैसला 24 सितंबर को होनेवाला है। आईबीएन7 के खास कार्यक्रम एजेंडा में इसी मुद्दे पर चर्चा हुई। चर्चा में लखनऊ से बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी, सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील मुश्ताक अहमद सिद्दीकी, पटना से संघ के विशेषज्ञ राकेश सिन्हा और दैनिक हिंदुस्तान के ग्रुप एडिटर शशि शेखर हिस्सा लिए।

(IBNkhabar के मोबाइल वर्जन के लिए लॉगआन करें m.ibnkhabar.com पर!)
More on: Ayodhaya, Court, Decision








कमेंट्स
1