जयपुर। तेरहवीं विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में 4 दिसम्बर को होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। निर्वाचन नियमों के अनुसार मतदान समाप्ति समय से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर रोक लग जाती है।
राज्य में चार दिसम्बर को सायं 5 बजे मतदान समाप्त होगा, ऐसी स्थिति में 2 दिसम्बर की शाम 5 बजे बाद कोई भी उम्मीदवार अपना चुनाव प्रचार नहीं कर सकेगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए एसएमएस के उपयोग के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।
आयोग के निर्देशानुसार 2 दिसम्बर को शाम 5 बजे के बाद किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक प्रकृति की एसएमएस सेवा का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए जिला स्तर पर जोनल प्लान बनाकर उन्हें प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है।
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