नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने टैक्स विवाद मामले में दूर संचार कंपनी वोडाफोन को आज बड़ी राहत प्रदान करते हुए टैक्स के 11 हजार करोड रुपये नहीं जमा कराने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश एस एच कपाडिया, न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन एवं न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की खंडपीठ ने वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग की विशेष अनुमति याचिका मंजूर करते हुए केन्द्र सरकार को बड़ा झटका दिया।
न्यायालय ने वोडाफोन की ओर से जमा कराए गए 25 सौ करोड रुपये चार प्रतिशत ब्याज के साथ दो महीने के भीतर वापस करने का केन्द्र सरकार को निर्देश दिया। वोडफोन की दलील थी कि हांगकांग की दूरसंचार कंपनी हचिंसन के साथ उसका सौदा विदेश में हुआ है इसलिए वह भारत सरकार को टैक्स के रूप में 11 हजार करोड़ रुपये देने के लिए बाध्य नहीं है जिसे न्यायालय ने जायज ठहराया।
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