पटियाला। पंजाब के पटियाला में किडनी बिक्री के अवैध कारोबार में शामिल रहने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने यह कार्रवाई बठिंडा की नौजवान वैलफेयर सोसाइटी के निदेशक सोनू माहेश्वरी की एक याचिका पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर की है। याचिका में शिकायतकर्ता ने कहा था कि खेरा जट्टां गांव के करनैल सिंह ने गत वर्ष एक अखबार में किडनी बिक्री को लेकर विज्ञापन दिया था तथा जरूरतमंद लोगों को उसके साथ सम्पर्क करने को कहा था।
महेश्वरी का कहना था कि इस सम्बंध में पटियाला पुलिस को शिकायत की गई थी लेकिन उसने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और मामले को बंद कर दिया। याचिका के अनुसार मामले की शिकायत स्वास्थ्य विभाग को भी की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर उसे उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी जिस पर न्यायालय ने उक्त मामले की जांच न करने पर पंजाब सरकार और पटियाला पुलिस को नोटिस जारी कर गत 21 नवम्बर तक जबाव मांगा था लेकिन पुलिस इस तिथि तक मामले की रिपोर्ट अदालत में पेश करने में विफल रही।
गत मंगलवार को मामले के पुन. शुरू होने पर न्यायमूर्ति एम एम कुमार और न्यायमूर्ति ए के मित्तल की खंडपीठ ने पटियाला के पुलिस अधीक्षक (नगर) दलजीत सिंह को एक हफ्ते के भीतर किडनी बिक्री मामले की जांच कर रिपोर्ट अदालत में सौंपने का निर्देश जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी निर्धारित की है।
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