नई दिल्ली। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी ने शनिवार को कहा कि वह हैरान हैं, लेकिन निराश नहीं हैं और 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में केंद्रीय गृह मंत्री पी.चिदम्बरम के खिलाफ अपनी याचिका पर आए निचली अदालत के फैसले के खिलाफ वह अपील करेंगे।
स्वामी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी द्वारा सुनाए गए फैसले के चंद मिनट बाद यहां संवाददाताओं से कहा कि मैं चकित हूं... लेकिन निराश नहीं हू, क्योंकि यह सब इस खेल का हिस्सा है।

स्वामी ने कहा कि मैं उच्च न्यायालय में अपील करूंगा और यदि जरूरत पड़ी तो सर्वोच्च न्यायालय जाऊंगा। स्वामी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी और वह लगातार अपना यह रुख बनाए रखेंगे कि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी.चिदम्बरम को इस घोटाले में पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए.राजा के साथ सहआरोपी बनाया जाना चाहिए।
स्वामी ने कहा, "मैं समझता हूं कि यह आदेश पलटे जाने के लायक है, इसलिए मैं उच्च न्यायालय जाऊंगा और फिर वहां से सर्वोच्च न्यायालय भी जाऊंगा। पहले का एक आदेश यह भी था कि मामले विशेष अदालत से सीधे सर्वोच्च न्यायालय आ सकते हैं.. मैं इसका भी परीक्षण करूंगा। इस तरह मैं हर हाल में इसके खिलाफ अपील करूंगा।"
स्वामी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि बहस क्या हुई है, लेकिन मेरा पक्ष बहुत ही मजबूत था। चिदम्बरम और राजा दोनों ने मिलकर निर्णय लिए थे। स्वामी ने कहा, "अब सवाल यह उठता है कि उसमें अपराधिक मामला है या नहीं। चिदम्बरम जब तक सभी अदालतों से दोषमुक्त नहीं हो जाते तबतक वह एक अदालत में कैसे निर्दोष हो सकते हैं? इसलिए यह सब अभी होना है।"
मालूम हो कि राजा 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में अपनी कथित भूमिका के लिए पिछले एक वर्ष से जेल में हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने राजा के कार्यकाल के दौरान 2008 में मोबाइल फोन सेवा के लिए जारी किए गए सभी 122 लाइसेंस गुरुवार को रद्द कर दिए थे और मामले में चिदम्बरम की भूमिका की सम्भावित जांच पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी निचली अदालत पर छोड़ दी थी।
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