नई दिल्ली। वोडाफोन को टैक्स मामले में कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने संसद में ये भी साफ किया कि टैक्स वसूली के लिए निपट चुके पुराने मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।
यानि जिन मामलों का टैक्स असेसमेंट पूरा हो चुका है, वहां पिछली तारीख से टैक्स का कानून लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि वोडाफोन को पूरा टैक्स देना पड़ सकता है। हालांकि वित्तमंत्री ने ये भी साफ किया है कि टैक्स कानून में प्रस्तावित फेरबदल से डबल टैक्सेशन एवॉयडेंस एग्रीमेंट (डीटीएए) पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

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