नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका को रद्द करने की मांग की जिसमें उन्हें आरोप मुक्त किया गया था।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राहुल के खिलाफ नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति एच एल दत्तू और न्यायमूर्ति चंद्रमौली के प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष दायर शपथ पत्र में राहुल ने कहा कि मैं दृढ़ता से याचिकाकर्ता द्वारा मेरे खिलाफ अपहरण एवं बलात्कार के आरोपों से इंकार करता हूं। ये आरोप झूठे, बदनियत और आधारहीन हैं। एक वेबसाइट पर लगाए गए आरोपों को किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा संज्ञान में नहीं लिया जा सकता।

समरिते ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली थी। समरिते ने आरोप लगाया था कि 2006 में राहुल एवं उनके दोस्तों की अमेठी यात्रा के दौरान स्थानीय लड़की गायब हो गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ था।
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