नई दिल्ली। जानबूझकर एचआईवी संक्रमित करने और बलात्कार के जुर्म में दिल्ली की अदालत ने एक शख्स को 25 साल की सजा सुनाई है। एचआईवी पीड़ित इस शख्स ने अपनी सौतेली बेटी से बलात्कार किया। देश में ये अपनी तरह का पहला मामला है जब एड्स फैलाने के आरोप में किसी को अदालत ने इतनी सख्त सजा सुनाई है।
हर तरह के रिश्तों को शर्मसार कर चुके इस शख्स को सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि इसने जानबूझकर अपनी सौतेली बेटी के साथ न केवल बलात्कार किया, बल्कि उसे एचआईवी संक्रमित कर उसकी जान को भी खतरा पहुंचाया। इतना ही नहीं, जब सौतेली बेटी ने इस बाबत पुलिस से शिकायत की, तो उसने जबरन दवा खिलाकर गर्भपात भी कराया।
अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वो पीड़ित लड़की को 2 लाख रुपये मुआवजा दे। साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि ऐसे नियम बनाए जाएं, जिससे बलात्कार के आरोपी के स्वास्थ्य की भी जांच हो, ताकि पीड़ित को और कोई खतरा न हो।

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