जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुचर्चित दारा सिंह उर्फ दारिया फर्जी मुठभेड मामले में पूर्व मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता राजेन्द्र सिंह राठौड को अदालत में आत्मसमर्पण करने के आदेश दिए हैं।
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अदालत ने केन्द्रीय जांच ब्यूरों (सीबीआई) एवं दारा सिंह की पत्नी सुशीला देवी की पुनरीक्षण याचिका पर शुक्रवार को यह आदेश दिया। सीबीआई अधिवक्ता एस अहमद खान ने बताया कि कोर्ट ने राठौड को 24 घंटों में कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।

राठौड के वकील ए के जैन ने बताया कि कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। गौरतलब है कि 31 मई को राठौड के निर्दोष होने संबंधी जिला अदालत के फैसले को को दोष मुक्त के चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका पर कोर्ट ने छह अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई के इस मामले में पांच अप्रैल को राठौड को गिरफ्तार करने के बाद वह करीब दो महीनों तक जेल में रहे थे।
23 अक्टूबर 2006 को जयपुर में एसओजी के साथ कथित फर्जी मुठभेड में दारा सिंह की मौत हो गई थी। सुशीला देवी के कोर्ट की शरण लेने पर इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने एसओजी के वरिष्ठ अधिकारियों सहित 16 लोगों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था।
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