मुजफ्फरपुर। राजस्थान में एक प्रवचन के दौरान दिल्ली में हुए गैंगरेप मामले पर एक समागम के दौरान की गई टिप्पणी को लेकर आसाराम बापू के खिलाफ मुजफ्फरपुर की एक अदालत में मामला दर्ज किया गया है। मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ए पी सिंह की अदालत में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बुधवार को विभिन्न धाराओं के तहत मामला दायर किया है।
ओझा ने आरोप लगाया है कि पिछले हफ्ते राजस्थान के टोंक जिले में एक प्रवचन के दौरान दिल्ली में गैंगरेप की शिकार छात्रा को भी दुष्कर्मियों के बराबर का दोषी बताना पूरे नारी समाज का अपमान है। यह बयान किसी भी भारतीय को आहत कर देने वाला है।

ओझा ने इसे देश को बांटने वाला जैसा बयान बताते हुए आसाराम को कठोर सजा देने की प्रार्थना की है। अर्जी में कहा गया है कि एक ओर जहां पूरा देश दुष्कर्मियों को फांसी की सजा देने की अपील कर रहा है तो दूसरी ओर प्रवचन में ऐसे बयान देना निंदनीय है। ओझा ने बताया कि अदालत ने अगली सुनवाई के लिए दो फरवरी की तारीख तय की है।
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